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टैरिफ अधिसूचना संख्या 36/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.)

वित्‍त मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार 

टैरिफ अधिसूचना संख्या 36/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001- सीमा शुल्क (एन.टी.)दिनांक अगस्त 2001, जिसे भारत के राजपत्रअसाधारण भाग-IIअनुभाग-3, उप-अनुभाग (iiमें निम्नलिखित संशोधन किये हैं। इसके लिए संख्या एस.ओ. 748 (ई)दिनांक अगस्त, 2001 देखें।
उपर्युक्त अधिसूचना मेंतालिका-1, तालिका-और तालिका-के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा-
तालिका-1
क्र.सं.
अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम
वस्तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
15111000
कच्चा पाम तेल
588
2
15119010
आरबीडी पाम तेल
603
3.
15119090
अन्य-पाम तेल
596
4.
15111000
कच्चा पामोलिन
618
5.
15119020
आरबीडी पामोलिन
621
6.
15119090
अन्य-पामोलिन
620
7.
15071000
कच्चा सोयाबीन तेल
649
8.
74040022
पीतल कतरन (सभी श्रेणियां)
3084
9.
12079100
पोस्ता दाना
3623

तालिका-2
क्र.सं.
अध्याय/शीर्षक/ उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम
वस्तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
71 या 98
किसी भी रूप में सोनाजिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
521 प्रति 10 ग्राम
2.
71 या 98
किसी भी रूप में चांदीजिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
454 प्रति (किलोग्राम)


3.
71
(i)पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदीजिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न होअथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों;
(ii) पदक एवं चांदी के सिक्केजिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न होअथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते होंडाक, कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त।
व्याख्या-इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्केचांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी।
454 प्रति (किलोग्राम)

4.
71


(i) तोला बार को छोड़ सोने की छड़ (गोल्ड बार) जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो;
(ii) सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्सडाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त।
व्याख्या-इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए गोल्ड फाइंडिंग्स से आशयएक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुकबकलपिनकैचस्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है
521 प्रति 10 ग्राम

तालिका-3
क्र. सं.
अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम
वस्तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
080280
सुपारी
3782

नोटः मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्रअसाधारणभाग-II, खंड-3, उप-खंड (iiमें प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अधिसूचना संख्या 36/2001- सीमा शुल्क (एन.टी.)दिनांक अगस्त, 2001 देखें और संख्या एस.ओ. 748 (ई)दिनांक अगस्त, 2001 देखें। इसे पिछली बार जो संशोधित किया गया था। उसके लिए अधिसूचना संख्या 33/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.)दिनांक 26 मार्च, 2020 देखें। इसका ई-प्रकाशन भारत के राजपत्रअसाधारणभाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में किया गया थाजिसके लिए संख्या एस.ओ. 1221 (ई)दिनांक 26 मार्च, 2020 देखें।
प्रविष्टि तिथि: 31 MAR 2020 6:57PM by PIB Delhi