भारत निर्वाचन आयोग ने 25.02.2020 को 17
राज्यों के सदस्यों, जो अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे थे, की 55 सीटों को भरने के लिए राज्य सभा चुनावों की घोषणा की थी और इसे दिनांक 06.03.2020
की अधिसूचना संख्या 318/सीएस-मल्टी/2020
(1) द्वारा अधिसूचित किया गया था। 18.03.2020 की
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने 10 राज्यों की 37 सीटों की घोषणा की जो निर्विरोध थे।
इसके अतिरिक्त, संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त
रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्र्रदेश, गुजरात,
झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर,
मेघालय एवं राजस्थान राज्यों की 18 सीटों के
लिए द्विवार्षिक चुनावों का आयोजन 26.03.2020 (गुरुवार) को
किया जाना था और जिस तिथि से पहले चुनाव संपन्न किया जाना था, जैसीकि आयोग द्वारा पहले घोषणा की गई थी, दिनांक 06.03.2020
की अधिसूचना के अनुसार वह तिथि 30.03.2020 (सोमवार)
थी।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 विनिर्दिष्ट करती है कि उन कारणों से
जिन्हें निर्वाचन आयोग यथेष्ट समझता है, वह उक्त अधिनियम की
धारा 30 या धारा 39 की उप धारा (1)
के तहत उसके द्वारा जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने के द्वारा
किसी चुनाव की पूर्णता के लिए समय विस्तारित कर सकता है। इसी के अनुरूप, कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की
व्याप्त अप्रत्याशितत स्थिति और देश में अन्य प्रतिकूल हालात पर विचार करते हुए,
निर्वाचन आयोग ने दिनांक 24.03.2020 के अपने
प्रेस नोट के माध्यम से चुनाव को स्थगित कर दिया और उक्त अधिनियम की धारा 153
के प्रावधानों के तहत उक्त चुनाव की अवधि को विस्तारित कर दिया तथा
फैसला किया कि उक्त द्विवार्षिक चुनावों एवं मतगणना की नई तिथि की घोषणा भारतीय
निर्वाचन आयोग द्वारा व्याप्त स्थिति की समीक्षा करने के बाद की जाएगी। प्रेस नोट
में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कथित चुनाव
के लिए पहले से ही प्रकाशित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची शेष कार्यकलापों
के प्रयोजन के लिए वैध बनी हुई है जैसाकि उक्त अधिसूचना (दिनांक 06.03.2020)
के तहत अनुशंसित की गई थी।
अब, आयोग ने विस्तार से
मामले की समीक्षा की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय गृह सचिव एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) के
अध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 30.05.2020 के दिशानिर्देशों
सहित सभी कारकों पर विचार करते हुए और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से
प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने फैसला किया है
कि आंध्र प्रदेश (4 सीट), गुजरात (4
सीट), झारखंड ( 2 सीट),
मध्य प्रदेश (3 सीट), मणिपुर
( 1 सीट), मेघालय (1 सीट) एवं राजस्थान (3 सीट) से 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में मतदान एवं मतगणना की तिथि
निम्नलिखित सारिणी के अनुरूप होगीः
कार्यक्रम
|
तिथि
|
मतदान
की तिथि
|
19
जून, 2020 (शुक्रवार)
|
चुनाव
के घंटे
|
0900
सुबह से 0400 अपराह्न
|
मतगणना
|
19
जून, 2020 (शुक्रवार)0500सायं
|
तिथि
जिससे पूर्व चुनाव संपन्न हो जाएगा
|
22
जून, 2020 (सोमवार)
|
आयोग ने यह भी फैसला किया है कि मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करने के
लिए कि चुनाव का आयोजन करने के लिए व्यवस्था करने के दौरान कोविड-19 नियंत्रण उपायों से संबंधित विद्यमान निर्देशों का अनुपालन किया जाए,
राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करेंगे।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने
संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संबंधित राज्य में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के
रूप में नियुक्ति की है।
साथ
ही आयोग ने जून से जुलाई 2020 के बीच सेवानिवृत्त होने
वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव -के संबंध
में भी आज घोषणा कर दी है जो निम्नलिखित तीन राज्यों से
निर्वाचित राज्य सभा के 06
सदस्यों का कार्यकाल जून से जुलाई, 2020 में
उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त होने के कारण है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
क्रम
संख्या
|
राज्य
|
सीटों
की संख्या
|
सदस्य
का नाम
|
सेवानिृत्ति
की तिथि
|
1.
|
अरुणाचल
प्रदेश
|
01
|
श्री
मुकुट मिथी
|
23.06.2020
|
2.
|
कर्नाटक
|
04
|
डी.
कुपेंद्र रेड्डी
|
25.06.2020
|
3.
|
प्रभाकर
कोरे
|
|||
4.
|
राजीव
गौडा एम वी
|
|||
5.
|
बी
के हरि प्रसाद
|
|||
6.
|
मिजोरम
|
01
|
रोनाल्ड
सप तलौ
|
18.07.2020
|
उपरोक्त
उल्लिखित रिक्तियों के विवरण को प्रदर्शित करता एक वक्तव्य
राष्ट्रीय
आपदा प्रबंधन अधिनियम,
2005 के तहत केंद्रीय गृह सचिव एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
(एनईसी) के अध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 30.05.2020 के
दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने फैसला किया है
कि राज्य सभा के उपरोक्त उल्लिखित द्विवार्षिक चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के
अनुसार किया जाएगा:
क्रम
संख्या
|
कार्यक्रम
|
तिथि
|
अधिसूचनाओं
का जारी होना
|
02 जून, 2020 (मंगलवार)
|
|
नामांकन
करने की अंतिम तिथि
|
09 जून, 2020 (मंगलवार)
|
|
नामांकनों
की स्क्रूटनी
|
10 जून, 2020 (बुधवार)
|
|
उम्मीदवारों
की नाम वापसी की अंतिम तिथि
|
12 जून, 2020 (शुक्रवार)
|
|
मतदान
की तिथि
|
19 जून, 2020 (शुक्रवार)
|
|
मतदान
के घंटे
|
09:00 से 04:00
|
|
मतगणना
|
19 जून, 2020 (शुक्रवार) 05:00 सायं
|
|
तिथि
जिससे पूर्व चुनाव संपन्न हो जाएंगे
|
22 जून, 2020 (सोमवार)
|
आयोग ने निर्देश दिया है कि मत पत्र पर मार्किंग
वरीयता के प्रयोजन के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध पूर्व-निर्धारित
विनिर्देशों के साथ केवल समेकित वायलेट कलर स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी
भी परिस्थिति में किसी अन्य पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के
लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के द्वारा चुनाव प्रक्रिया की गहन निगरानी के
पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को राज्य से एक
वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का भी निर्देश दिया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि
चुनाव के संचालन के लिए व्यवस्था करने के दौरान कोविड-19 नियंत्रण उपायों के संबंध में प्रचलित निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा
है।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने
संबंधित राज्यों में चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में संबंधित निर्वाचन अधिकारियों
की भी नियुक्ति की है।
क्रम
संख्या
|
राज्य
का नाम
|
सदस्य
का नाम
|
सेवानिवृत्ति
की तिथि
|
1.
|
अरुणाचल
प्रदेश
|
1.श्री मुकुट मिथी
|
23.06.2020
|
2.
|
कर्नाटक
|
1.डी. कुपेंद्र रेड्डी
|
25.06.2020
|
2.प्रभाकर कोरे
|
|||
3.राजीव गौडा एम वी
|
|||
4.बी के हरि प्रसाद
|
|||
3.
|
मिजोरम
|
1.रोनाल्ड सप तलौ
|
18.07.2020
|
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