
बिहार में मास्क नहीं पहने पकड़े जाने पर 50 रुपए जुर्माना लगेगा। लेकिन साथ में दो मास्क भी फ्री में मिलेगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ में यह आदेश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि हर किसी का मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई मास्क नहीं पहने हुए पकड़ा जाता है तो उससे 50 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को जिला प्रशासन की ओर से दो मास्क भी दिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी करने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में लोगों को कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसमें लोगों को भी सहयोग करना होगा। इसलिए लोग जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने अधिकारियों को नए प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने और लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया।
200 रुपए जुर्माने का स्वास्थ्य विभाग का था प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग ने महामारी एक्ट में मास्क नहीं पहनने वाले से 200 रुपए जुर्माना लिए जाने का राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दिया था। विचार करने के बाद जुर्माने की रकम फिलहाल 50 रुपए रखे जाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक ही व्यक्ति के दोबारा नियम का उल्लंघन करने पर पकड़े जाने पर भी उससे 200 रुपए जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव दिया था। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों से कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा भी मास्क नहीं पहने हुए पकड़ा जाता है तो उससे हर बार 50 रुपए जुर्माना लिया जाए।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/if-you-do-not-wear-a-mask-in-bihar-you-will-be-fined-rs-50-plus-two-masks-will-also-be-available-for-free-127472778.html
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