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90763 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया रुकी, शिक्षा विभाग ने कहा- हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही अब शुरू हो पाएगी प्रक्रिया

71 हजार प्रारंभिक स्कूलों में 90763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली फिर रोक दी गई। हाइकोर्ट के 2 आदेश के कारण शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया ही रोक दी। एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड के साथ टीईटी या एसटीईटी उत्तीर्ण से विभिन्न नियोजत इकाइयों में 14 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। 15 जुलाई से फैसला आने तक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

पहले 31 अगस्त तक शिक्षकों को नियोजन पत्र देने का शिड्यूल था। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट ने डीएलएड वालों को प्राथमिकता देने पर जवाब मांगते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इसके पहले कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटीईटी वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर भी जवाब मांगा है।

भर्ती जुलाई की दिसबर 2019 में सीटीईटी पास को मौका कैसे मिल सकता

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत सिंह ने कहा कि नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 का है, इसलिए दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण को आवेदन का मौका नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट में विभाग पक्ष रखेगा। कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा सकती है। फैसला आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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90763 Primary teachers reinstatement process halted, Education Department said- Process will start now only after High Court verdict


source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/90763-primary-teachers-reinstatement-process-halted-education-department-said-process-will-start-now-only-after-high-court-verdict-127493745.html

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