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सात घंटे खुलेंगी फल और सब्जी की दुकानें प्राइवेट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

आज से शुरू होने वाले लॉक डाउन के दौरान गांधी मैदान, पार्क और चिड़ियाघर में घूमने वाले लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वाक करने की छूट मिली है। लेकिन, सड़क पर अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। गुरुवार को डीएम कुमार रवि ने लॉकडाउन का सफल और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान, पार्क, चिड़ियाघर पहले की तरह खुले रहेंगे। मास्क लगाकर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कर लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से सड़क पर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात अमरकेश, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।
अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी वसूलेंगे जुर्माना: डीएम कुमार रवि ने कहा कि सबको मास्क पहनना अनिवार्य है। कार्यालय प्रधान को कर्मियों का मास्क पहनना सुनिश्चित कराना है। बगैर मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से 50 रुपए जुर्माना वसूलने के लिए शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को और ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य है।

सार्वजनिक पूजा के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

  • हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा दुकान सहित अन्य आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी।
  • गांधी मैदान, पार्क, चिड़ियाघर मॉर्निंग और इवनिंग वाॅक के लिए खुले रहेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार सृजन की योजनाएं जारी रहेंगी।
  • जिला निबंधन कार्यालय में निबंधन होगा। पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य।
  • समारोह आयोजित करने से पहले थानाध्यक्ष से अनुमति लेना अनिवार्य है।
  • सभी छह अंचलों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाने के निर्देश।
  • सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल के छिड़काव के लिए अग्निशमन वाहन का किया जा सकता है प्रयोग ।
  • 10 से 16 तक जुलाई तक शहर में ऑटो रिक्शा,ई-रिक्शा, बस सहित अन्य वाहनों की परिचालन पहले की तरह चालू रहेगा।
  • कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा। परेशानी होने पर कंट्रोल रूम के नंबर 0612- 2249964 पर संपर्क करें।

रात 10 बजे तक खुलेंगी दवा दुकानें

  • सुबह 6 बजे से रात्री 10 बजे तक किराना दुकान, दूध दुकान, दवा दुकान खुलेगी।
  • फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें 7 घंटे सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी।
  • प्राइवेट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। आवश्यक सेवा से जुड़े निजी कार्यालय खुले रहेंगे।

वाहनों का परिचालन पहले की तरह रहेगा जारी
रेल यात्रा, वायुयान सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन पहले की तरह जारी रहेगा। सबको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। मास्क का प्रयोग ड्राइवर और यात्री सभी को करना होगा। इसके लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सघन जांच

गुरुवार को हिंदी भवन में समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था को पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती करने, गाड़ियों की सघन जांच करने का निर्देश दिया। इस दौरान रोको-टोको अभियान चलेगा। शहर के सभी चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गाड़ियों की सघन जांच होगी।

बैठक में दिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

  • पॉजिटिव मामले आने पर तत्काल कंटेनमेंट जोन बनाएं, क्षेत्र को बंद कर आवागमन बंद करें।
  • तेज कांटेक्ट ट्रेसिंग में के लिए पर्याप्त संख्या में टीम गठित करें, लोकेशन चिह्नित कर काम आवंटित करें।
  • आइसोलेशन सेंटरों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य के लिए नए भवन को चिन्हित करें।
  • टेस्टिंग और उसकी रिपोर्टिंग में तेज हो, प्राइवेट लैब की रिपोर्ट सिविल सर्जन तक जल्द से जल्द पहुंचे।
  • नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अनुमंडल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष को कार्रवाई करें।

डाकबंगला, जंक्शन समेत शहर के 7 चौराहों पर 28 मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त

शहर के सात चौराहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलेगा। इसके लिए 28 मजिस्ट्रेट, 28 पुलिस पदाधिकारी और प्रर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसमें डाकबंगला चौराहा, कारगिल चौक, पटना जंक्शन, हड़ताली मोड, एनआईटी मोड, बोरिंग रोड चौराहा और राजेंद्र नगर टर्मिनल शामिल है।



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भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन अनिवार्य।


source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/fruit-and-vegetable-shops-to-open-seven-hours-private-and-commercial-establishments-will-remain-closed-127497421.html

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