
कोरोना के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जारी ब्रॉड गाइडलाइन में इस बात का जिक्र है कि वैसे मतदाता जो बिना मास्क बूथ पर जाएंगे, उनके लिए मास्क रिजर्व रखा जाएगा। अब निर्वाचन विभाग ने चुनाव के मद्देनजर अपना त्रिस्तरीय विस्तृत प्लान तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जिनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जाएगा, उनसे 50 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके लिए बिहार सरकार द्वारा एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास की ओर से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जारी प्लान में जुर्माना के प्रावधान का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
मतदान केंद्र पर वोटरों के लिए ये व्यवस्था रहेंगी
- पुरुष और महिला वोटरों के लिए अलग शेड वाला वेटिंग एरिया होगा जिसमें कुर्सी, दरी आदि की व्यवस्था होगी।
- जहां तक संभव हो बूथ एप का इस्तेमाल होगा।
- मतदान केंद्र के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन एवं पानी की व्यवस्था होगी
- सभी बूथों पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी।
- सभी बूथों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/the-election-departments-order-unlike-the-election-commissions-guidelines-will-not-get-masks-if-you-go-to-the-booth-without-it-a-fine-of-rs-50-127690362.html
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