वाणिज्य-कर विभाग के द्वारा सुपारी एवं आयरन स्टील के फर्जी व्यवसायियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई
वाणिज्य-कर विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, आयुक्त-सह-सचिव महोदया के निदेशानुसार विभाग के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा Intelligence based data analysis तथा भ्नHuman Intelligence based
data analysis के आधार पर कर अपवंचना में संलिप्त संदिग्ध फर्मों का प्रारंभिक अन्वेषण किया गया। दिनांक 20.07.2021 को विभाग के 35 दलों के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों, यथा पटना के 07 फर्म, मगध के 05 फर्म, भागलपुर के 03 फर्म, बेगूसराय के 01 फर्म, सारण के 07 फर्म, पूर्णियाँ के 02 फर्म तथा तिरहुत के 10 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
इन 35 फर्मों में 25 फर्म बोगस तथा Non-Existent /केवल पेपर पर ही संचालित पाये गये हैं, जिनमें सुपारी, आयरन एण्ड स्टील, खाद्य तेल, कोयला आदि के व्यवसायी सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कुल 574.00 करोड़ का फर्जी संव्यवहार दर्षाते हुए 48.45 करोड़ के राजस्व की कर अपवंचना की गयी है, जिनमें देय कर एवं प्ज्ब् शामिल है। इन फर्मों के द्वारा फर्जी इनभायस के माध्यम से ITC का दावा किया गया है तथा ITC का लाभ अन्य राज्यों के व्यवसायियों को भी पहँुचाया गया है।
इन 25 प्रतिष्ठानों में सुपारी (Arecanut) का व्यवसाय करने वाले 03 बोगस प्रतिष्ठान के मामले भी सामने आये हैं। ये तीनो प्रतिष्ठान अपने घोषित पते पर Non-Existent पाये गये हैं। इन तीनों प्रतिष्ठानों के द्वारा बड़े पैमाने पर लगभग 405.70 करोड़ के खरीद-बिक्री हेतु ई-वे बिल का संव्यवहार दर्षाया गया है, जिनमें 20.32 करोड़ की कर की राषि सम्मिलित है। विभाग द्वारा बताया गया कि प्रथम द्रष्टया यह एक बड़े सिंडीकेट का हिस्सा परिलक्षित होता है, जिसमें बिहार के अलावे अन्य राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पष्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेष, मिजोरम, आसाम, मणिपुर आदि के व्यवसायी तथा परिवहनकर्ता सम्मिलित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध सुपारी को मणिपुर, नागालैंड, असम एवं पष्चिम बंगाल के रास्ते विभिन्न राज्यों को भेजने हेतु इस सिंडीकेट में शामिल बोगस फर्मों द्वारा ई-वे बिल सृजित करते हुए फर्जी Bill Trading कराया जाता है।
इसके अतिरिक्त 08 फर्म ऐसे पाये गये, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर भुगतान हेतु ठपसस ज्तंकपदह में सम्मिलित हैं तथा निरीक्षण के समय इन व्यसायियों के द्वारा व्यवसाय-स्थल पर कोई भी लेखापुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सासाराम एवं भभुआ के दो व्यवसायियों के अलेखापित 88 टन आयरन स्टील को जप्त भी किया गया है। 02 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कार्य जारी है।
आयुक्त-सह-सचिव महोदया डाॅ0 प्रतिमा के द्वारा पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि राजस्व चोरी में सम्मिलित व्यवसायियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी तथाRevenue Leakage को बंद करने हेतु सभी आवष्यक उपाय किये जायेंगें।
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