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पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने हेतु सभी पंचायतों में कैम्प लगाने के निर्देश

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने हेतु सभी पंचायतों में कैम्प लगाने के निर्देश


झारखण्ड ब्यूरो श्रीनिवास सिंह से प्राप्त संवाददाता मुकेश कुमार की खबर
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला उपायुक्त श्री सूरज कुमार द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी मानगो, चाकुलिया एवं जमशेदपुर को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लाभ दिलाने हेतु पंचायतों में कैम्प लगाने का निर्देश जारी किया गया है । जिला उपायुक्त द्वारा इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लाभ दिलाने एवं इससे संबंधित प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु दिनांक 26 जुलाई से 05 अगस्त तक सभी पंचायतों में कैम्प लगाकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है । साथ ही पेंशन स्वीकृति के उपरांत संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय को कैम्प आयोजित करने की तिथि से तीन दिनों अन्दर भेजने हेतु निदेशित किया गया है ।


(क्रमांक/ दिनांक/ आवेदक का नाम/ पता/ आधार/ बैंक विवरण)


मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ किन्हें मिलेगा-


- वैसे असहाय गरीब वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो तथा जिनके पास खुद के भरण पोषण लायक आय नहीं हो या उनके परिवार या अन्य स्रोत से काफी कम वित्तीय सहायता प्राप्त होता हो उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा ।


लाभुकों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु निम्नलिखित कागजातों के साथ कैम्प के दिए पंचायत भवन आना है-


1. मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति
2. आधार कार्ड
3. बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड
4. बैंक खाता का पासबुक तथा,
5. तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

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