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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत के नये दिशा निर्देश

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत के नये दिशा निर्देश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्री को एयर सुविधा पोर्टल पर खुद की जानकारी देनी होगी। नए दिशा निर्देशों में ‘एट रिस्क’ या जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के इंतजार करने के लिए अलग जगह तैयार करने की बात कही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम 1 दिसंबर बुधवार से प्रभावी होने जा रहे हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, केंद्र की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार, बोर्डिंग से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इस पोर्टल पर बीते 14 दिनों में भारत आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी होती है। नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस को फ्लाइट के करीब 5 फीसदी यात्रियों की जांच के लिए उचित प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है, ‘हर एयरपोर्ट पर ‘एट-रिस्क’ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उचित सुविधाओं के साथ अलग होल्डिंग एरिया (जहां यात्री जांच के नतीजों का इंतजार करेंगे) का सीमांकन किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भीड़ से बचकर कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन किया जा सकता है।’

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