मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
पटना-28 जनवरी, 2022 आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री संजय कुमार द्वारा पे्रस को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए बताया गया कि
- गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल आॅक्जिलरी पुलिस में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये कुल स्वीकृत 17000 बल की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये विस्तारित की स्वीकृति प्रदान की गई।
- परिवहन विभाग के तहत वैसे वाहन, जो विधिक रूप से निबंधित नहीं रह गये हों अथवा किसी निबंधित वाहन के वाहन स्वामी द्वारा अपशिष्ट यान के रूप में स्वतः घोषित कर दिया गया हो अथवा वैसे यान, जो क्रियाशील नहीं रह गये हों, वैसे निजी अथवा सरकारी यानों को विनष्ट करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्टीªकरण और कार्य) नियम, 2021-सहपठित-अधिसूचना संख्या-सा॰का॰नि॰- 720 (अ), दिनांक-05.10.2021 लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत गैर-परिवहन वाहनों को स्क्रेप किये जाने पर मोटरवाहन कर में 25ः की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रेप किये जाने पर मोटरवाहन कर में 15ः की छूट दिया जाना प्रावधानित किया गया है, को यथास्थिति लागू करते हुए उपरोक्त हेतु निबंधन प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति दी गई।
- वित्त विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा -4892/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से वर्ष 2000-2002 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से असमायोजित 09 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ की स्वीकृति हेतु पैतृक बोर्ड/निगम की सेवा अवधि को जोड़ने की स्वीकृति तथा राज्य सरकार में सभी विभागों के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लाभुकों का काॅमन डाटा-बेस तैयार करने हेतु आधार नंबर प्रमाणीकृत काॅमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, संस्थापन, क्रियान्वयन तथा इस हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने, प्रक्रिया विहित करने तथा दिशा-निर्देश निर्गत करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- सामान्य प्रशासन विभाग के तहत श्री विमलेश कुमार झा, भा०प्र०से०(2008)-सेवानिवृत्त को सामान्य प्रशासन विभाग के लिए स्वीकृत संयुक्त सचिव के पद के विरूद्ध योगदान समर्पित किए जाने की तिथि से एक वर्ष या उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने, जो पहले हो, तक के लिए नियुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार संग्रहालय, पटना (राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबन्धन अधिनियम-1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्त शासी संस्थान) के संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम में परिवर्तन एवं निदेशक, बिहार संग्रहालय का पदनाम सम्परिवर्तित कर महानिदेशक, बिहार संग्रहालय किए जाने तथा निदेशक के निजी सहायक का पदनाम सम्परिवर्तित कर महानिदेशक के निजी सहायक किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कृषि विभाग के अन्तर्गत श्री धर्मवीर पाण्डेय, (बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य), वर्ग-2) तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी सम्प्रति उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, मुंगेर के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।
- जल संसाधन विभाग के तहत जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-(3) की उप कंडिका-2 (क) में निहित प्रावधानों के आलोक में व्यापक कार्यानुभव प्राप्त श्री लक्ष्मण झा (आई०डी० संख्या-3374), बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को विभागीय कार्यहित में उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2022 के क्रम में दिनांक 01.02.2022 से आगामी 01 (एक) वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 31.01.2023 तक संविदा के आधार पर अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना के पद पर नियोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ृ7395.40 लाख (तेहत्तर करोड़ पंचानवे लाख चालीस हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- पथ निर्माण विभाग के तहत ‘‘वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन जिले औरंगाबाद, बांका एवं गया अन्तर्गत ठंजबी.प् वर्ष-2021-22 में 11 अदद् पथ (कुल लम्बाई-189.20 कि०मी०) निर्माण कार्य (15 मी० लम्बाई तक पुल-पुलिया निर्माण सहित) एवं 01 अदद् पुल (लम्बाई-149.40 मी०) निर्माण कार्य, पथ संधारण कार्य, सतह नवीकरण कार्य तथा 5ः की दर से प्रशासनिक निधि सहित ृ26536.16 (दो सौ पैंसठ करोड़ छत्तीस लाख सोलह हजार मात्र) लाख रूपये की अनुमानित लागत पर संलग्न परिशिष्ट-प् में उल्लेखित पैकेज के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करने एवं 20 में अंकित राशि पर पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति
- आर०आई०डी०एफ०-के तहत् पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया-केसरिया-सत्तरघाट पथ के 27वें कि०मी० में गंडक नदी के सत्तरघाट पर भू-अर्जन, 2-लेन वाले पहुँच पथ निर्माण कार्य, रिवर टेªनिंग कार्य/गाईड बाँध निर्माण कार्य आदि कार्यों सहित 24 मी० आकार एवं 12.00 मी० चैड़ाई के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर-वे का निर्माण कार्य कुल ृ448.64 करोड़ (चार अरब अड़तालीस करोड़ चैसठ लाख) रूपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों को सुचारू/सुगम रूप से संचालन हेतु तैयार की गयी प्रथम ‘‘बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम’’, 2020 की स्वीकृति प्रदान की गई।
- वित्त विभाग के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 15567-2018. बिहार राज्य बनाम महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य के साथ अन्य से उद्भूत अवमाननावाद डायरी संख्या 13110/2021, 651/2020 एवं 652/2020 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप सामंजित कर्मियों को समाहरणालय संवर्ग में कोषागार लिपिक के पद पर एवं भविष्य निधि कार्यालयों में लिपिक के पद पर प्रथम योगदान की तिथि से सरकारी सेवा में समायोजित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ तथा विभागीय लेखा परीक्षा तथा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा की बाध्यता को शिथिल करते हुए ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने के लिए निगम की सेवा अवधि को जोड़ने की स्वीकृति,
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 15567ध्2018. बिहार राज्य बनाम महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य के साथ अन्य सदृश से उद्भूत अवमाननावाद डायरी संख्या-13110/2021, 651/2020 एवं 652/2020 में पारित
- न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप सामंजित कर्मियों को बकाये भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत कुल रूपये 90 करोड़ (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति |
- बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अर्हकता हेतु आय-सीमा को उनके पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- शिक्षा विभाग के तहत कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च विद्यालय (कक्षा-01 से 12) के छात्र-छात्राओं को विद्यालय में कक्षा आरंभ करने के पूर्व दो-दो मास्क बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके भुगतान हेतु 51,76,52,000/-(इक्यावन करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार रू०) मात्र राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई।
- समाज कल्याण विभाग के तहत श्रीमती कविता कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ईटाढ़ी, बक्सर सम्प्रति डेहरी सदर, रोहतास को ‘‘सेवा से बर्खास्तगी’’ की शास्ति (वृहद दण्ड) की स्वीकृति प्रदान की गई।
- शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में निर्धारित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप बेंच-डेस्क क्रय हेतु ृ99,75,00,000/-(निन्यानबे करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।
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