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यूएई में कामगारों को नए अधिकार

यूएई में कामगारों को नए अधिकार

  • भारतीय कामगारों का मिलेगा लाभ
अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। 2 फरवरी से देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है। नए कानून में कामगारों में नए अधिकार दिए गए हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था में भारतीय नागरिकों का बड़ा योगदान है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए कानून से भारतीय कामगारों को भी कई लाभ होंगे।
भारतीय देश की कुल आबादी का 40 फीसदी हिस्सा हैं और इनकी संख्या 35 लाख है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक यूएई के प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं। नए संघीय डिक्री कानून संख्या 33 में कामगारों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। यूएई के मानव संसाधन में त्रालय ने कहा कि नए कानून के मुताबिक अब नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में हर छोटी चीज की जानकारी शामिल की जाएगी। नए कॉन्ट्रैक्ट में कामगार, उसके नियोक्ता, काम का ब्यौरा, काम के घंटे, छुट्टियां, ज्वाइनिंग डेट, वर्किंग प्लेस, सैलरी, सालाना छुट्टी, नोटिस पीरियड समेत हर जानकारी शामिल होंगे। सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को नए कानून के अनुसार नए कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है। कानून के लागू होने के एक साल के भीतर कंपनियों को अपने नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करना होगा। नए कानून से अब कोई भी नियोक्ता किसी कामगार को हमेशा के लिए काम पर नहीं रख पाएगा।
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