सेंगर की जमानत याचिका पर नोटिस
- सीबीआई से मांगा जवाब
- सुनवाई 25 मई तक स्थापित
नई दिल्ली। उन्नाव में दुराचार एवं हत्या मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी कर सीबीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि अपराध किये जाने के बाद भी सेंगर ने पीड़िता और उसके परिवार को चुप करने के सभी प्रयास किये। सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।
भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप कांड से जुड़े एक मामले में दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन बाद में उन्हंे उम्रकैद की सजा और 25 लाख का जुर्माना भी लगा। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की वर्ष 2019 में दुर्घटना के मामले में बरी कर दिया । विधायक पर इस दुर्घटना को कराने का आरोप भी लगा था। उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रेप कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। इसके बाद योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए। बाद में मामला बढ़ने के बाद विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। रेप कांड में 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य आरोपियों को 4 मार्च 2020 को 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
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