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अदालती कार्यवाही स्थानीय भाषा में हो: मोदी

अदालती कार्यवाही स्थानीय भाषा में हो: मोदी

मुख्यमंत्रियों व न्यायाधीशों के सम्मेलन में मोदी की नसीहत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की ये संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मोदी ने कहा अदालती कार्यवाही स्थानीय भाषा में हो तो आम जनता का न्याय पर विश्वास और बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का यह संगम, यह संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इन 75 वर्षों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की ही भूमिका और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच का यह संबंध लगातार विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे? हम किस तरह अपनी न्यायिक व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं इस प्रश्न का जवाब ढूंढना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वे जुड़ाव महसूस करेंगे। हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है, हमें व्यवस्था को आम जनता के लिए सरल बनाने की जरूरत है।
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