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अनंत सिंह को एके-47 मामले में 10 साल की सजा

अनंत सिंह को एके-47 मामले में 10 साल की सजा 

पटना। राजद के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने आरोपित मोकामा के विधायक अनंत सिंह को यह सजा सुनाई गई है। इस मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को भी दस साल की सजा सुनाई गई है। सजा के एलान के बाद राजद विधायक अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है। कानून के मुताबिक दो साल से अधिक सजा होने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है। सजा के बाद अनंत सिंह के वकील ने बताया कि कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। उनके वकील के मुताबिक वे लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताये हैं, सजा से कट जायेगा।हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag

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