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छात्र नेता अनीस खान मौत की सीबीआई जांच की मांग कलकत्ता हाई कोर्ट ने की खारिज

छात्र नेता अनीस खान मौत की सीबीआई जांच की मांग कलकत्ता हाई कोर्ट ने की खारिज 

कोलकाता। बंगाल के हावड़ा के छात्र नेता अनीस खान की मौत की सीबीआइ जांच की मांग कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं है। लिहाजा छात्र नेता की कथित हत्या की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ही मामले की पड़ताल जारी रखेगी। बताते चलें कि अनीस खान को 18 फरवरी 2022 को मृत पाया गया था। उनके परिवार ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की थी। दरअसल हावड़ा के आमता के छात्र नेता अनीस खान की कथित हत्या की जांच के लिए गठित एसआइटी की रिपोर्ट से मृतक के परिवार क्षुब्ध हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मृत छात्र नेता अनीस खान के पिता को बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आपत्ति के रूप में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था क्योंकि उनके वकील ने जांच के निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी।
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