राम रहीम के असली या नकली होने की याचिका खारिज
चंडीगढ़। जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम असली है या नकली, इसकी जांच को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने कहा कि इस याचिका को दायर करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता। कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या ह्यूमन क्लोनिंग संभव है? याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने पिटीशन दायर करने वाले डेरा प्रेमियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि यह कोई फिल्म नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। लगता है आपने कोई फिक्शनल मूवी देख ली है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि याचिका दायर करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता।दरअसल, चंडीगढ़, पंचकूला और अंबाला के कुछ श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें यह शक जताया था कि बागपत में आश्रम में पहुंचा राम रहीम बहुरूपिया है जिसके हाव-भाव उनके असली गुरू राम रहीम जैसे नहीं हैं। डेरे के इन श्रद्धालुओं ने दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से यह पता चला कि असली डेरा चीफ को गिरफ्तार करने के बाद नकली को जेल में डाल दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए पीटिशन दायर की थी कि इस नकली को अब असली बनाकर डेरे की गद्दी हड़पने की कोशिश की जा रही है। डेरे की गद्दी के लिए असली डेरा प्रमुख को मारा जा चुका है या फिर मार दिया जाएगा।
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