पलानी स्वामी चुने गये अंतरिम महासचिव
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी की आज होने वाली आम परिषद की बैठक को रोकने की मांग की गई थी। बैठक में अंतरिम महासचिव पद को पुनर्जीवित करने और समन्वयक के साथ-साथ संयुक्त समन्वयक दोनों पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले से पहले, चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर संदिग्ध अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं के दो समूह आपस में भिड़ गए। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। इस दौरान कुछ लोगों को जबरन पार्टी कार्यालय के दरवाजे तोड़कर घुसते देखा गया। अन्नाद्रमुक कार्यालय एमजीआर मालिगई की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसका नाम पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है। एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला प्रमुख धड़ा आम परिषद की बैठक में उन्हें संगठन के एकल नेता के रूप में चुन लिया है। दूसरी ओर से, पूर्व समन्वयक ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जबकि ईपीएस समर्थक शहर के एक मैरिज हॉल में जा रहे थे, जहां सामान्य परिषद की बैठक होनी थी। पनीरसेल्वम ने बरामदे से अपने समर्थकों का अभिवादन किया और पार्टी का झंडा भी लहराया। आम परिषद की बैठक में पेरियार, एमजी रामचंद्रन और जयललिता के लिए भारत रत्न की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही जनरल काउंसिल ने अन्नाद्रमुक के दोहरे नेतृत्व को खत्म करने और पार्टी के लिए उप महासचिव पद सृजित करने का प्रस्ताव पारित किया।
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