ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा में भी शाही ईदगाह का होगा सर्वे
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
- वीडियो सर्वे में वादी व प्रतिवादी के साथ रहेंगे अधिकारी।
प्रयागराज। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया है कि 4 महीने में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट सौंपी जाए। वीडियो सर्वे में वादी और प्रतिवादी के साथ अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल, 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। अदालत में दाखिल की गई अर्जी में कहा गया है कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है लेकिन 1968 में इसका समझौता श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ था, जो गैरकानूनी है। इस मामले में अदालत ने 16 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, शाही की मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को जवाब मांगा था। 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जो सुनवाई के बाद 30 सितंबर को खारिज कर दी गई। इसके बाद 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई। 16 अक्टूबर को जिला जज की अदालत ने चारों फरीकों को नोटिस जारी किया था। इस मामले में पूरी तरह सुनवाई नहीं हो सकी थी।
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