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सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला

सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला

रांची। झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार झारखंड खनन लीज के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की ओर से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गयी थी, जिसे स्वीकार करते हुये उनकी विधायकी को रद्द करने का फैसला लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस कभी भी फैसला सुना सकते हैं। फैसले को लेकर राजभवन, सीएम आवास के आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गयी है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजभवन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया दी जाएगी, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम राज्यपाल रमेश बैस के जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर लगातार नजरें बनाए हुये हैं। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के साथ विकल्पों पर भी चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के बाद से सीएम आवास के बाहर गहमागहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। गुरुवार को रांची एसएसपी खुद सीएम आवास पहुंचे थे और वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर खदान लीज के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ माह से चर्चा में हैं। बीजेपी ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ते हुए राज्यपाल से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी। 18 अगस्त को इस मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई। जिसके बाद चुनाव आयोग ने 50 पन्ने की अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी है।
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