राष्ट्रध्वज के समान बनाए हुए ‘मास्क’, ‘टी-शर्ट’ आदि वस्तुएं बेचनेवाले ई-कॉमर्स वेबसाईटों पर कानूनी कार्यवाही करें ! - सुराज्य अभियान
‘राष्ट्रध्वज’ करोडों भारतियों की अस्मिता का विषय है; कुछ अपवाद छोडकर उसका अन्य किसी भी कार्य के लिए उपयोग करना कानूनी रूप से संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है । ऐसा होते हुए भी ‘कपूर्स’ नामक कंपनी ने राष्ट्रध्वज के समान ‘तिरंगा मास्क’ बनाकर उन्हें ‘इंडिया मार्ट’ पर विक्रय के लिए रखा है तथा ‘रेड-बबल’, ‘स्नैप-डील आदि ‘ई-कॉमर्स’ वेबसाइटों पर भी उनका विक्रय हो रहा है । उसी प्रकार ‘फ्लिपकार्ट’ और ‘माय फ्लॉवर ट्री’ आदि वेबसाइटों सहित दुकानों में तथा सडक पर तिरंगे के समान बनाई गई ‘टी-शर्ट’ की बडी मात्रा में बिक्री हो रही है । ऐसा करना ‘भारतीय ध्वजसंहिता’ के अनुसार दंडनीय अपराध हैं । इसलिए इन ई-कॉमर्स जालस्थलों तथा सडक पर ऐसे उत्पादनों का विक्रय करनेवालों पर राष्ट्रध्वज का अपमान करने के कारण अपराध प्रविष्ट किए जाएं, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति के उपक्रम ‘सुराज्य अभियान’ द्वारा डॉ. मनोज सोलंकी ने की है । डॉ. सोलंकी ने इस संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा को निवेदन भी भेजा है ।
तिरंगे के मास्क का उपयोग करने से छींकना, उस पर थूक लगना, वे अस्वच्छ होना तथा अंत में उपयोग के पश्चात उन्हें कचरें में डालना आदि के कारण उस पर छपे राष्ट्र्रध्वज का अपमान होता है । यही टी-शर्ट के संबंध में भी होता है । राष्ट्र्रध्वज के संदर्भ में ऐसा करना ‘राष्ट्रीय मानचिन्हों का अनुचित प्रयोग रोकथाम अधिनियम 1950’, धारा 2 एवं 5 के अनुसार; साथ ही ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971’ की धारा 2 अनुसार और ‘बोधचिन्ह एवं नाम (अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध) अधिनियम 1950’ इन तीनों कानूनों के अनुसार दंडनीय अपराध हैं । अतः सरकार इन कानूनों पर सटीक अमल करे । इसके लिए केंद्र सरकार सर्व राज्यों को मार्गदर्शक सूचनाएं भेजे तथा वर्ष 2011 में इस संदर्भ की जनहित याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्देश ‘सरकार राष्ट्रध्वज का होनेवाला अपमान रोके’ के अनुसार कार्यवाही करे, ऐसी मांग भी इस निवेदन द्वारा केंद्र सरकार से की गई है ।
* तिरंगे के मास्क निम्नांकित लिंक पर विक्रय के लिए उपलब्ध हैं -
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