महिलाआंे को आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी धामी सरकार
उत्तराखण्ड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा ‘भले ही महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया हो, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि यह आरक्षण व्यवस्था उत्तराखंड में लागू की जाए इसलिए हम यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने इस एजेंडे की जबरदस्त पैरवी शीर्ष कोर्ट में करेंगे।’ पुष्कर सिंह धामी मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में धामी के साथ राज्य के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को राज्य सरकार आरक्षण देती रही है, लेकिन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में बीते दिनों हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने भर्ती घोटालों के बीच राज्य में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में राज्य की महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण खत्म कर दिया था और कहा था कि आयोग नए सिरे से कटऑफ लिस्ट तैयार करे ताकि बेहतर अंक लाने वाली महिलाओं को उनका हक मिल सके। इसके बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन दून में किया था। आज शुक्रवार को इस मामले पर सीएम धामी ने सरकार का रुख साफ किया। बीते दिनों हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड मूल की महिलाओं के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार के 2006 के शासनादेश से इन महिलाओं को आरक्षण मिलता रहा था। दरअसल रिचा साही समेत अन्य ने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में प्रारंभिक परीक्षा की हैए जिसका परिणाम बीती 26 मई को आया। साही के मुताबिक 2 कट ऑफ लिस्ट निकाली गई और उत्तराखण्ड मूल की महिलाओं को आरक्षण दिया गया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार का कदम असंवैधानिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत राज्य सिर्फ आर्थिक रुप से कमजोर व पिछले तबके को ही आरक्षण दे सकता है।
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