इमरान खान को मिली अंतरिम जमानत
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को महिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में अंतरिम जमानत दे दी। गत 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चैधरी के बारे में भी आपत्तजिनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिन्होंने राजधानी क्षेत्र पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी। खान ने चैधरी से कहा था कि उन्हें खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाषण के कुछ घंटों बाद, खान के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अनुरोध पर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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