Advertisment1

यह एक धर्मिक और राष्ट्रवादी पत्रिका है जो पाठको के आपसी सहयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है अपना सहयोग हमारे इस खाते में जमा करने का कष्ट करें | आप का छोटा सहयोग भी हमारे लिए लाखों के बराबर होगा |

पाकिस्तान की अदालत से चंदा को नहीं मिला न्याय

पाकिस्तान की अदालत से चंदा को नहीं मिला न्याय

कराची की एक अदालत ने शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने चंदा का अपहरण कर लिया था। चंदा एक हिंदू लड़की है। पूरे मामले में पीड़िता के परिवार के यह कहने के बावजूद कि लड़की नाबालिग थी, कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। एक हिंदू नाबालिग चंदा महाराज (15 वर्ष), जिसे 13 अक्टूबर को सिंध के हैदराबाद शहर से, शमन मैगसी बलूच नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया था,को कराची पुलिस ने शहर में किराए के घर से बरामद किया था। बरामदगी के बाद उसे कराची की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने बताया कि अपहरण के बाद, उसे कराची ले जाया गया और जबरन इस्लाम कबूल कराया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे बरामद करने से पहले एक सप्ताह तक उसका बार-बार यौन और शारीरिक रूप से शोषण किया गया।

कोर्ट में पेशी के बाद चंदा महाराज को लड़कियों के कराची शेल्टर होम भेज दिया गया है और उनके परिवार को सूचित किया गया है। हालांकि, आरोपी शमन मगसी बलूच के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। अदालत ने चंदा को माता-पिता के साथ जाने की इजाजत नहीं दी। इस निर्णय के बाद, वो दौड़कर माता-पिता के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। तीनों के आंखों में आंसू थे। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो के वायरल होने के बाद जिसमें एक लड़की की आंखों में आंसू थे कोर्ट ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव किया। अदालत ने चंदा को एक सुरक्षित घर में जाने और मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया। चंदा महाराज की मां ने कहा कि उन्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अब भी उम्मीद है कि सरकार और अदालत उनके साथ न्याय करेगी।
हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews https://www.facebook.com/divyarashmimag

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ