नाजायज पुत्री को लेकर इमरान के खिलाफ दायर याचिका खारिज
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। स्थानीय समाचार पत्र डॉन ने यह जानकारी दी। डॉन के अनुसार, अदालत में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व संघीय मंत्री फवाद चैधरी ने इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए एक दायर की थी। उनका दावा था कि क्योंकि इमरान खान ने एक नाजायज पुत्री को जन्म दिया इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इस मामले से संबंधित, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जरदारी और फवाद चैधरी को उनकी याचिकाओं पर विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि यह इमरान खान का निजी मामला है। ऐसे मामले “वादकारियों के समय की बर्बादी और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में जनता के विश्वास को कम करते हैं।” रिपोर्ट के मुताबिक, श्री जरदारी और श्री चैधरी की दायर याचिका में नामित एक बच्चे के अधिकार भी शामिल हैं। अगर यह अदालत जांच करती है तो उसके अधिकारों को नुकसान हो सकता है।
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