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शराबबंदी अधिनियम व एंप्लॉयी कंडक्ट रूल्स का बिहार में उड़ रही धज्जियॉंः संजीव मिश्र

शराबबंदी अधिनियम व एंप्लॉयी कंडक्ट रूल्स का बिहार में उड़ रही धज्जियॉंः संजीव मिश्र

पटना 12 सितम्बर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तथा पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है । बिहार में लागू शराबबंदी अधिनियम पूर्णतः दम तोड़ते नजर आ रहा है । अब तो बिहार सरकार के कर्मचारी भी बिहार मद्य निषेध औैर उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि सरकार के नाक के नीचे पटना सिविल सर्जन कार्यालय में ड्यूटी के समय में कर्मचारी शराब का सेवन करते पकड़े गये हैं । उन्होंने आरोप लगाया कि पटना सिविल सर्जन को केवल स्पष्टीकरण पूछ कर मामले की लिपा-पोती की गयी है । साथ ही शराब पार्टी में शामिल अन्य कर्मचारियों का स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर तबादला कर सरकारी स्तर पर उन्हें बचाने का सीधा प्रयास किया गया है । जिससे शराबबंदी निषेध अधिनियम दम तोड़ता नजर आ रहा है ।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री मिश्र ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर पिछले दिनों हुई कैविनेट की बैठक में एंप्लॉयी कंडक्ट रूल्स-1976 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी क्यों दी गयी थी ? उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई निषेधात्मक प्रावधान जोड़े गये थे । लेकिन कहीं से उसका अमल नहीं किया जा रहा है । इस प्रस्ताव में स्पष्ट निर्णय था कि अगर कोई कर्मचारी बिहार राज्य के अंदर शराब पीते पकड़े जायेंगे तो वैसे कर्मचारियों को नौकरी से सीधे बर्खास्त किया जायेगा लेकिन पटना सिविल सर्जन कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गयी शराब पार्टी में इस नियम का कहीं से अनुपालन नहीं करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल हस्तांतरण का खेल खेला गया है ।
श्री मिश्र ने पटना सिविल सर्जन कार्यालय में शराब पार्टी में शामिल सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की बात कही है ।
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