नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने लिया स्वतः संज्ञान|
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने राकेश कपूर, जो स्वयं को पटना जिला सुधार समिति का महासचिव बताते हैं - के 07-11- 2023 को दिए गए आवेदन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया है।
आवेदन में आरोप है कि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा चिमनी घाट से लेकर झाऊ गंज घाट तक गंगा के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (बाढ़ डूब क्षेत्र) को मिटटी से भर कर वहां लंगर हॉल, यात्री निवास और अन्य निर्माण किया जा रहा है। आरोप यह है कि इसे मकानों के मलवे से भरा जा रहा है।
आरोप यह भी है कि गुरु गोविन्द महाराज प्रकाश पर्व के अवसर पर गंगा नदी के तट पर श्रद्धालुओं के लिए एक विशाल टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है जहाँ बड़े पैमाने पर लंगर चलाया जाता है। वहां शौचालय का निर्माण भी होता है।
इन सबों की तस्वीरों के साथ आवेदक ने पटना उच्च न्यायालय में 14-11-2017 में एक शिकायत पत्र ( रिट) दायर किया था। उच्च न्यायालय ने उसे ख़ारिज करते हुए इसे उचित फोरम में, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है - इसे दाखिल करने को कहा था।
इस पर संज्ञान लेते हुए हम निम्नलिखित पार्टीज को पक्षकार, प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी करते हैं।
1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार
२. बिहार स्टेट पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड, उनके मेंबर सेक्रेटरी के माध्यम से।
3. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना।
4. आयुक्त, पटना नगर निगम।
5. प्रबंधक, हरमंदिर साहिबजी गुरुद्वारा समिति
सभी प्रतवादियों को चार सप्ताह के अंदर काउंटर-एफेडेविट दाखिल करना है।
आरोपों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे उचित समझा कि एक कमिटी का गठन किया जाए जिसमें
१. सीनियर साइंटिस्ट, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड,
२. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना या कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समकक्ष कोई अधिकारी
३. आयुक्त, पटना नगर निगम या उनके कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि।
यह कमिटी सम्बद्ध स्थल का निरीक्षण कर चार सप्ताह के अंदर इन आरोपों को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पटना को इन सबों के लिए नोडल ऑफिस बनाया जाता है। आगामी 12-02-2024 को इसे लिस्ट पर रखा जाता है। कार्यक्रम में विन्देश्वरी कपूर, अनिल कुमार साह,शरद कपूर, जितेन्द्र गिरी आदि उपस्थित थे।
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