अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के आजीवन सदस्य धर्म चंद्र पोद्दार ने समिति के अध्यक्ष पर लगाये गंभीर आरोप|
- पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष पर सोसाइटी एक्ट का उल्लंघन एवं सदस्यों को अधिकारों से वंचित किए जाने के गंभीर आरोप"
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के आजीवन सदस्य धर्म चंद्र पोद्दार ने धालभूम अनुमंडलाधिकारी को लिखित शिकायत में बताया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जिला इकाई है, वर्ष 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या 7953 दिनांक 28 जनवरी 1976, के मनोनीत अध्यक्ष संदीप मुरारका द्वारा सोसाइटी एक्ट का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है और सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
धर्म चंद्र पोद्दार ने अपने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि संदीप मुरारका को पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल द्वारा दो वर्ष पूर्व अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। हालांकि, इस नियुक्ति का काफी विरोध हुआ था। अंततः पूर्व अध्यक्ष और नव नियुक्त अध्यक्ष द्वारा माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। दुर्भाग्यवश, हाल ही में, कथित जिला अध्यक्ष संदीप मुरारका ने स्वयं को प्रांतीय अध्यक्ष भी मनोनीत करवा लिया है। यह एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है और अपने पद का दुरुपयोग है। सदस्यों के अधिकारों को कुचला जा रहा है और लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। आम सभा नहीं बुलाई जा रही है और सदस्यों को अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ-साथ धन का लेखा-जोखा भी नहीं दिया जा रहा है। यह आवश्यक है कि सभी सदस्यों को पत्र भेजकर आम सभा बुलाई जाए और अध्यक्ष को या तो 60 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से चुना जाए या फिर एक उचित चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाए। यह भी ध्यान में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में लाखों रुपये दान के रूप में एकत्र किए गए हैं, लेकिन इन निधियों का किस प्रकार और किन-किन एवजों में उपयोग किया गया है, इसकी सदस्यों को जानकारी नहीं दी जा रही। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पैसा बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं।
- शिकायतकर्ता ने अनुमंडलाधिकारी से मामले की गहन जांच करने का अनुरोध करते हुए निम्नलिखित बिंदुयों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
- • सदस्यों की एक आम सभा तुरंत बुलाई जाए।
- • पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए एक उचित चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाए।
- • एकत्रित और खर्च किए गए सभी धन का विस्तृत लेखा-जोखा के साथ-साथ अंकेक्षित वित्तीय विवरण सदस्यों को प्रदान किया जाए।
- • सोसाइटी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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