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बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।

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मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय


आज दिनांक-14.11.2024 को मंत्रिमंडल सचिवालय में मंत्रिपरिषद् की बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए वो निम्नप्रकार हैंः-

  • अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से डाॅ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल देव, जिला- औरंगाबाद में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ृ46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • उद्योग विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या W.P(c) No.-932/2022 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य बनाम यूनियन आॅफ इंडिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के बिहार स्पन सिल्क मिल एवं बिहार स्कूटर्स लि० (अनुषंगी इकाई BSIDC) के कर्मियों (मृत कर्मियों सहित) का बिहार आकस्मिकता निधि से राशि ृ28,25,57,000.00 (अठाईस करोड़ पच्चीस लाख सन्तावन हजार) मात्र अग्रिम एवं समतुल्य राशि सशर्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  • ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत एक नये अवयव के रूप में ‘‘ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम’’ को लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • गृह विभाग के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में साईबर फाॅरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक यथा, कुल दो इकाईयों को स्थापित एवं क्रियाशील करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली- 2005 के निमय-131ज्ञ (ड़) के तहत नामांकन एवं नियम -131(ह) के तहत परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फाॅरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) को नामित करने की स्वीकृति दी गई।
  • नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2021 के अन्तर्गत पटना नगर निगम/स्थानीय नगर परिषद के शहरी व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए बिहार नगर सेवा में अपर नगर आयुक्त के 02 पदों एवं कार्यपालक पदाधिकारी के 03 पदों का रूपये 58,76,040/-(अन्ठावन लाख छिहत्तर हजार चालीस रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत राज्य में नये नगर निकायों का गठन, पुराने नगर निकायों का उत्क्रमण एवं नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित होने के फलस्वरूप नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने हेतु रूपये 9,74,36,472/-(नौ करोड़ चैहत्तर लाख छत्तीस हजार चार सौ बहत्तर रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर नगरपालिकाओं के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार राज्य में ‘‘प्रधानमंत्री आवास येाजना (शहरी)-2.0’’ के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देश के आलोक में प्राप्त होने वाली धन राशि में बजटीय उपबंध के अन्तर्गत राज्यांश की घटकवार अनुपातिक राशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर के आस-पास नये पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु रकबा-50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के निमित्त राशि 120,58,67,175/-(एक सौ बीस करोड़ अंठावन लाख सड़सठ हजार एक सौ पचहत्तर) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत ठैभ्च्.प्ट ;ठपींत ैजंजम भ्पहीूंल प्ट च्तवरमबजद्ध के अन्तर्गत बागमती नदी पर उच्च स्तरयी पुल (ठनदक जव ठनदक ठतपकहमध् म्समअंजमक त्वंक) एवं गरहा (छभ्.57)-हथौड़ी-अतरार-बवनगामा-औराई पथ, लम्बाई 21.30 कि०मी० (3.35 कि०मी० उच्चस्तरीय पुल सहित) में पुल-पुलिया एवं बाईपास निर्माण कार्य सहित उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल 81422.18 लाख (आठ सौ चैदह करोड़ बाइस लाख अठारह हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा संवर्ग के मुख्य वन संरक्षक कोटि के 02 एवं वन संरक्षक कोटि के 03 अर्थात् कुल 05 गैर संवर्गीय पदों का दिनांक-01.02.2023 के प्रभाव से अगामी पाँच वर्षों के लिए अवधि विस्तार एवं इसमें से एक पद का पदनाम परिवर्तन की स्वीकृति दी गई।
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-517(3)/रा०, दिनांक-22.08.2024 द्वारा पटना सदर अंचल का विभाजन कर चार अंचलों यथा-पटना सदर अचंल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल के सृजन के उपरांत उक्त कार्यालयों हेतु विभिन्न कोटि के नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज अंचल के मौजा- बलीपुर, थाना सं०-684, खाता सं०-193, खेसरा सं०- 2285 का कुल रकबा-07.50 एकड़ (विवरणी-परिशिष्ट-प् संलग्न) गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि जहानाबाद स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान में पूर्णतः आवासीय एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत जमुई जिलान्तर्गत झाझा अंचल के मौजा-हरंजा, थाना सं०-03/45, खाता सं०-49, खेसरा सं०-27 एवं 28, रकबा क्रमशः 26 डी० एवं 12 एकड़ 16 डी० सहित कुल रकबा-12.42 एकड़ भूमि (विवरणी-परिशिष्ट-प् संलग्न) गैरमजरूआ खास भूमि किस्म-जंगल, पहाड़ को जमुई स्थित नागी पक्षी आश्रयणी संरक्षण के निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सदर अंचल के मौजा-लुअठाहां, थाना सं०-170 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा-3.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक एवं बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि, किस्म-परती कदीम (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) को इंडियन आॅयल काॅर्पोरेशन लिमिटेड, मोतिहारी टर्मिनल विपणन प्रभाग को आवासीय भवन निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-27,00,00,000/-(सताईस करोड़) रूपये के भुगतान पर इंडियन आॅयल काॅर्पोरेशन लिमिटेड, मोतिहारी को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में अनुमानित कुल-ृ21431844/-(दो करोड़ चैदह लाख एकतीस हजार आठ सौ चैवालीस रूपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय पर विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने, इनके सतत् अनुश्रवण एवं गुणवतापूर्ण कार्य हेतु 01 (एक) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पटना एवं 01 (एक) उड़नदस्ता अंचल तथा 02 (दो) उड़नदस्ता प्रमंडलों का गठन करते हुए कुल-21 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत (क) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में अनुमानित कुल-ृ7222194/-(बहत्तर लाख बाईस हजार एक सौ चैरानबे रूपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) एवं अनुषांगिक पदों सहित स्थायी पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • (ख) पूर्व से सृजित अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना का पदनाम अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।
  • शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि कुल रू० 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र में से मगध विश्ववि़द्यालय, बोधगया/वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए कुल 207,49,91,100/-(दो सौ सात करोड़ उनचास लाख इक्यानबे हजार एक सौ रूपये) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शत्र्त) (संशोधन) नियमावली, 2024’’ तथा ‘‘बिहार दन्त चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024’’ को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य विभाग के ही तहत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शत्र्तों के निर्धारण हेतु बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत् 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पदाधिकारी श्री दीपू कुमार, बि०प्र०से० (को०क्र०- 141/23) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत (प) पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के नियंत्रणाधीन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित नगर निकायों की एकीकृत ‘‘शहरी प्रबंधन इकाई’’ के गठन की स्वीकृति, एवं एतद्र्थ (पप) बिहार प्रशासनिक सेवा का अपर समाहत्र्ता स्तर का अपर जिला दण्डाधिकारी (नगर व्यवस्था), पटना का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के 08 पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • सहकारिता विभाग के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2024-25 एवं रबी विपणन मौसम 2025-26 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतद्र्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी सस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राज्य के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों (District Affected by Left Wing Extremism) में कौशल विकास के उन्नयन हेतु स्थापित 09 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 11 कौशल विकास केन्द्रों का संचालन राज्य योजनान्तर्गत ‘‘नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना’’ योजना से किये जाने एवं रूपये-10292.98 लाख (एक सौ दो करोड़ बानवे लाख अंठानवे हजार) की राशि के प्रतिवर्ष व्यय की स्वीकृति दी गई।
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत . ‘‘मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024’’ की स्वीकृति दी गई।
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत श्री निर्मल कुमार राय, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, पीरपैंती, भागलपुर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(प्ग्) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय $2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131ज्ञ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित समुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
  • निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट के अनुपयोगी/जीवन काल समाप्त हो चुके बैट्री (Unserviceable/Expired battery) तथा पावर पैक/बैट्री के प्लास्टिक माॅड्यूल बाॅक्स के पर्यावरण अनुकूल तरीके से निष्पादन एवं पुरानी निर्वाचक सूची, पुराना फर्नीचर, अनुपयोगी थर्मल पेपर राॅल, ई-वेस्ट एवं अन्य उपस्कर आदि को निष्पादित करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम-131ज्ञ(ड़) के अन्तर्गत नामांकन के आधार पर एजेन्सी के रूप में एम०एस०टी०सी० लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • पर्यटन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शैचालयों का गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव हेतु सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आॅर्गनाईजेशन, पटना को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई।
  • गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सहरसा जिला इकाई में प्रमण्डलीय समादेष्टा कार्यालय, जिला समादेष्टा कार्यालय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ृ3699.156 लाख (छत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख पन्द्रह हजार छः सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
  • सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य आॅनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
  • वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-04.01.2024 के आलोक में मोटरकार अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
  • वित्त विभाग के अन्तर्गत सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 50ः के स्थान पर 53ः महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई।
  • गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस उपाधीक्षक के 03 पद, पुलिस निरीक्षक के 03 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 09 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पदों सहित कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • गृह विभाग के अन्तर्गत शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई।
  • नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत च्तपवतपजल ब्वततपकवत के कार्यान्वयन हेतु श्रप्ब्। ऋण के रूप में प्रस्तावित राशि के विरूद्ध तत्काल रू० 115.10 करोड़ (एक सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख रूपये मात्र) राज्य योजना मद से प्राप्त कर पटना मेट्रो रेल काॅरपोरेशन लिमिटेड को अग्रिम के रूप में दिए जाने तथा टैªक वर्क, लिफ्ट/इस्कैलेटर एवं एक टेªन सेट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य बिहार वित्त नियमावली के नियम-131 ज्ञ (ड़) के आलोेक में नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन लिमिटेड (क्डत्ब्) को दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स मुजफ्फरपुर बायो फ्यूल्स प्रा० लि०, यूनिट-2, मुजफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के निमय-7 के उप नियम (2)(पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
  • उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स परमानन न्यूट्रिशनल्स प्रा० लि०, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिकन्दरपुर, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के निमय-7(2)(पअ)के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई। 

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