पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर अनुमंडलाधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी
पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के कथित दोनों जिलाध्यक्ष श्री सुशील कुमार अग्रवाल एवं श्री अभिषेक अग्रवाल गोल्डी एवं अवैध तरीके से चुनाव करवाने वाले श्री संदीप मुरारका को धालभूम अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा नोटिस जारी की गयी है। शिकायतकर्ता आजीवन सदस्य धर्म चंद्र पोद्दार को भी नोटिस मिली है। सभी को अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 13 - 12 -.2024 को अपराह्न 12:00 बजे बुलाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार सभी संबंधित पक्ष को नोटिस प्राप्त हो चुकी है।
शिकायत पत्र में आरोप गठित किया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, की जिला इकाई है; के सदस्यों की बगैर सहमति व आम सभा बुलाए एवं सदस्यों को अंधेरे में रखकर पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन को ट्रस्ट में बदलकर कब्जा किया गया है।
कहा गया है कि सदस्यों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी है। एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जिला अध्यक्ष एवं दूसरी तरफ जिला में बगैर आम सभा बुलाये अवैध चुनावी प्रक्रिया जिला इकाई वाली पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के रूपयों को गबनकर ट्रस्ट के खातों में ट्रांसफर किया गया है।
मांग की गयी है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन की तत्काल प्रभाव से सारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए एवं बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाए।अनुमंडलाधिकारी को दिए शिकायत पत्र की प्रति संग्लन है।
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