मुख्य सचिव ने गेहूं अधिप्राप्ति हेतु प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक

आज दिनांक 25.03.2025 को मुख्य सचिव ने गेहूं अधिप्राप्ति हेतु प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस समीक्षात्मक बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव, डॉ0 एन0 सरवण कुमार, निबंधक सहयोग समितियाँँ श्रीमती इनायत खान सहित खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूँँ अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 2 लाख मिट्रिक टन है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, का शत् प्रतिशत अधिप्राप्ति कराना सुनिश्चित करेगें। प्रत्येक पैक्स एवं व्यापार मंडल के लिए स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए। पैक्स एवं व्यापार मंडलों के स्तर पर संचालित अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसी भी तरह का निजी व्यवसाय नहीं किए जाने संबंधी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के गेहूँँ अधिप्राप्ति कार्य का व्यापक प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान गेहूँँ बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सके। मुख्य सचिव ने अधिप्राप्ति के 48 घंटों के अंदर संबंधित किसानों के खाते में राशि के भुगतान का भी निर्देश दिया।
रबी विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति कार्य 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जो 15 जून 2025 तक चलेगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 हेतु गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य 02 लाख मिट्रिक टन है, जिसमें 1,50,000 मिट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य पैक्स एवं व्यापार मंडल का है तथा 50,000 मिट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य भारतीय खाद्य निगम का है। विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के अंतर्गत रबी विपणन मौसम, 2025-26 में गेहूं अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपया प्रति क्विंटल निर्धारित है। इच्छुक किसान अपने नजदीकी पैक्स या व्यापार मंडल या भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चयनित केन्द्रों पर गेहूं की बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकते है। गेहूं के मूल्य का भुगतान किसानों को सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाता में 48 घंटे के अन्दर किया जाएगा। गेहूँँ अधिप्राप्ति विपणन वर्ष 2025-26 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा साथ ही गेहूँँ अधिप्राप्ति की मार्गदर्शिका भी जारी कर दी गई है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति हेतु की गई नई व्यवस्था के तहत रैयत एवं गैर रैयत किसानों से अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के क्रय केन्द्रों को जिला अंतर्गत किसी भी किसान से गेहूं अधिप्राप्ति करने की अनुमति दी गई है( Intra District Portability)। साथ ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिसूचित एवं स्थापित गेहूं संग्रहण केन्द्रों पर लॉटवार प्रति लॉट 290 क्विंटल अथवा एक क्विंटल के गुणक में गेहूं की प्राप्ति की जाएगी।
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