वक्फ संशोधन विधेयक को मुनंबम क्षेत्र सहित भूमि से संबंधित मुद्दों का स्थायी समाधान प्रदान करना चाहिए:-फादर रॉबिन्सन रोड्रिग्स,पीआरओ, सीबीसीआई.jpeg)
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नई दिल्ली, 31 मार्च 2025- यह एक वास्तविकता है कि मौजूदा केंद्रीय वक्फ अधिनियम में कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के संगत नहीं हैं। केरल में, वक्फ बोर्ड ने मुनंबम क्षेत्र में 600 से अधिक परिवारों की पैतृक आवासीय संपत्तियों को वक्फ भूमि घोषित करने के लिए इन प्रावधानों का उपयोग किया है। पिछले तीन वर्षों में, यह मुद्दा एक जटिल कानूनी विवाद में बदल गया है। ये तथ्य है कि केवल कानूनी संशोधन ही एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है, और इसे जनप्रतिनिधियों द्वारा समझा जाना चाहिए।
चूंकि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाना है, इसलिए सीबीसीआई राजनीतिक दलों और विधायकों से इस मुद्दे पर निष्पक्ष व रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करती है।
मुनंबम क्षेत्र के लोगों को भूमि का स्वामित्व पूरी तरह से वापस मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के विपरीत किसी भी प्रावधान या कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
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