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राजस्व कार्य में घोर लापरवाही बरतने वाले खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी निलंबित

राजस्व कार्य में घोर लापरवाही बरतने वाले खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी निलंबित

  • खगड़िया के समाहर्त्ता की रिपोर्ट पर विभाग के अनुशासनिक प्राधिकार ने की कार्रवाई
पटना, 29 अप्रैल 2025:ः- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुशासनिक प्राधिकार ने खगड़िया जिले के खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल पर निलंबन की कार्रवाई की है। उपरोक्त कार्रवाई खगड़िया के समाहर्त्ता की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। उनपर काम में घोर लापरवाही बरतने एवं राजस्व प्रशासन का कार्य नहीं संभाल पाने का आरोप है।

निर्गत विभागीय पत्र के अनुसारए अंचल अधिकारीए खगड़िया सदर श्री पाटिल के विरूद्ध बिहार भूमि दाखिल.खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करनेए विभागीय निदेश के बावजूद सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा.2 के तहत सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण.पत्र वितरण कार्य में शिथिलता बरतनेए ऑनलाईन जमाबंदी में मोबाईल नंबर एवं आधार सीडिंग कार्य की प्रक्रिया पूर्ण करने में शिथिलता बरतनेए ई.मापी में अमीन के कार्यों की समीक्षा नहीं करनेए ससमय जमाबंदियों के परिमार्जन नहीं करने की वजह से राजस्व वसूली प्रभावित होनेए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करनेए पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं करानेए ऑनलाईन लगान अद्यतन करने में अभिरूचि नहीं लेनेए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की अवहेलना करने जैसे आरोप हैं।

समाहर्त्ताए खगड़िया के पत्रांक.344 दिनांक.15ण्02ण्2025 में उल्लेखित है कि खगड़िया अंचल ऐसा अंचल है जहाँ राजस्व के कागजातों की घोर कमी है। ऐसी स्थिति में खगड़िया अंचल का कार्य श्री ब्रजेश कुमार पाटिलए अंचल अधिकारीए खगड़िया से सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। इनकी कार्यशैली एवं कार्यभावना राजस्व प्रशासन के अनुकूल नहीं है। इस आलोक में खगड़िया अंचल के रैयतों एवं राजस्व हितों को देखते हुए श्री ब्रजेश कुमार पाटिल को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है।

श्री पाटिल के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त गंभीर आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

इस आलोक में श्री पाटिल को बिहार सरकारी सेवक ;वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपीलद्ध नियमावलीए 2005 ;समय.समय पर यथा संशोधितद्ध के नियम.9 ;1द्ध के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालयए मुंगेर प्रमंडलए मुंगेर रहेगा।

निलम्बन अवधि में श्री पाटिल को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक ;वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपीलद्ध नियमावलीए 2005 ;समय.समय पर यथा संशोधितद्ध के नियम 10 के अन्तर्गत जीवन.निर्वाह भत्ता देय होगा। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिये अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा।
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